बैतूल। अवैध संबंध से पैदा हुए नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाले सेमरिया गांव के पूर्व सरपंच और विधवा को अदालत ने पांच-पांच साल कैद और तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी के मुताबिक 26 जुलाई 2013 की सुबह करीब 10 बजे चिचंडा रेलवे गेट के पास झाड़ियों में नवजात शिशु रोता पाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि यह बच्चा सेमरिया के पूर्व सरपंच साहेबराव कवड़कर उम्र (52) एवं विधवा रुखमनी बुवाड़े (25) के बीच नाजायज संबंधों के कारण हुआ था।
अपनी करतूत छिपाने के लिए उन्होंने बच्चे को झाड़ियों में फेंका था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भादंवि की धारा 315, 317, 307, 34 के तहत केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत के निर्देश पर दोनों का डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें बच्चा उन्हीं का पाया गया। केस की सुनवाई के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने साहेबराव और रुखमनी को पांच-पांच साल कैद व तीन-तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
