मुंबई। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के खिलाफ शिवसेना द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कल (27 नवंबर) शाम 5 बजे तक सदन में फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके पूर्व सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही सभी विधायकों को शपथ दिलाने और फ्लोर टेस्ट कराने का कहा है। ऐसे में अब सदन का प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इस लिहाज से कांग्रेस के बाला साहेब थोरात को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का पार्टी दावा कर सकती है। हालांकि इसे लेकर भाजपा आपत्ति दर्ज करा सकती है। भाजपा चाहती है कि हरिभाऊ बागड़ को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। विधानसभा की ओर से इसके लिए राज्यापाल को 17 नाम भेजे गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछली सरकार के दौरान भाजपा विधायक हरिभाऊ बागड़े स्पीकर रहे हैं। ऐसे में आधिकारिक तौर पर अगला स्पीकर ना बनने तक हरिभाऊ के पास ही चार्ज रहेगा। इन नामों में उन विधायकों के नाम शामिल हैं जो लगातार 5 बार से विधानसभा से जीतते आए हैं। इसमें वरिष्ठ विधायकों के साथ ही बाला साहेब थोरात, छगन भुजबल, जयंत पाटिल के नाम भी शामिल हैं।
क्या होता है प्रोटेम स्पीकर?
प्रोटेम शब्द लेटिन भाषा के प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रुप है। इसका अर्थ है ‘कुछ वक्त के लिए’। इसका सीधा अर्थ है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल कुछ वक्त के लिए ही होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा या विधानसभा में स्थायी विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाने तक रहती है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही नवर्निवाचित सांसदों और विधायकों को शपथ दिलवाई जाती है।
भाजपा ने किया है 170 विधायक होने का दावा
महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के लिए संकट गहरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर शाम 5 बजे तक फडणवीस सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा है। इसके पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार को 30 नवंबर तक ऐसा करने का कहा था। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए किया है।